कोरोना संक्रमण का फिलहाल नवादा जिले में एक भी मामला नहीं है। उड़सा की एक महिला गया के अनुग्रह मेडिकल काॅलेज एवं अस्पताल में इलाजरत है। चार में से तीन मरीज पूरी तरह से स्वस्थ्य होकर घर लोट चुके हैं। केन्द्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार नवादा औरेंज जोन में है। वहीं जिला प्रशासन के निर्देशानुसार उड़सा गांव का तीन किमी एरिया कन्टेंमेंट जोन में है। केन्द्र सरकार का जो निर्देश है उसके अनुसार कन्टेंनमेंट जोन में किसी प्रकार की छूट नहीं है। लेकिन ऑरेंज जोन में कई छूट दी गई है। लेकिन जिले में जिला प्रशासन द्वारा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिलने से लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
सदर एसडीओ उमेश कुमार भारती ने बताया कि नवादा को ऑरेंज जोन में रखा गया है। केन्द्र का जो निर्देश है उसमें कई प्रकार का छूट है, लेकिन बिहार सरकार से अभी कोई निर्देश नहीं मिला है। निर्देश मिलते ही सूची जारी की जाएगी। वहीं डीपीआरओ गुप्तेश्वर कुमार ने कहा कि जैसा अभी है वैसा ही रहेगा। जिला पदाधिकारी से किसी प्रकार का निर्देश नहीं मिला है। कन्टेंमेंट जोन के लिए जो नियम बनाया गया है वह लागू रहेगा।
बिहार सरकार के गृह विभाग से जारी गाइड लाइन
बिहार सरकार गृह विभाग से जारी आदेश के अनुसार बिहार के कई नए क्षेत्रों में कोरोना का लगातार प्रसार हो रहा है। इसके अलावा आगामी कुछ दिनों में व्यापक पैमाने पर मजदूरों के आगमन की संभावना है। इस स्थिति में बिहार में और सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा। गृह विभाग के अनुसार बिहार में कोविंड 19 के प्रसार को रोकने के लिए पूरे बिहार में दो प्रकार का ही जोन तय किया गया है, एक रेड जोन और दूसरा ऑरेंज जोन। रेड जोन में भारत सरकार के द्वारा दिया गया निर्देश यथावत लागू रहेगा। दुकानें सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की खुलेगी। इससे भिन्न दुकानें खोलने के लिए जिले की स्थिति को देखते हुए जिला पदाधिकारी को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। वहीं ऑरेंज जोन में सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए ई कॉमर्स, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, सभी प्रकार के उद्योग, सैलून, स्पा खुलेगी। इसके अलावा जो आदेश रेड जोन के लिए है वही आदेश ऑरेंज जोन के लिए होगा। गृह विभाग के अनुसार बिहार में कोविंड 19 के प्रसार को रोकने के लिए पूरे बिहार में दो प्रकार का ही जोन तय किया गया है, एक रेड जोन और दूसरा ऑरेंज जोन। रेड जोन में भारत सरकार के द्वारा दिया गया निर्देश यथावत लागू रहेगा। दुकानें सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की खुलेगी।
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