लाॅकडाउन के दौरान चयनित उपभोक्ता को होम डिलीवरी के माध्यम से गेहूं का वितरण किया जाएगा।
इसके लिए जिला रसद अधिकारी को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालना कराने के निर्देश दिए।
कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि राशन डीलर के लिए होम डिलीवरी के लिए वाहन की व्यवस्था नगर परिषद व नगर पालिका द्वारा की जाएगी।
नगरीय क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानों पर कार्मिक की ड्यूटी के लिए उचित मूल्य दुकानदारों की मोबाइल नम्बर सूची जिला रसद कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से 202 रुपए का भुगतान किया जाएगा। नगर परिषद क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड अधिकतम 5 व नगर पालिका क्षेत्र में 1 मानव संसाधन लिया जा सकता हैं।
ग्रामीण क्षेत्र के पीडीएस उपभोक्ताओं की होम डिलीवरी के लिए अपने क्षेत्र के विकास अधिकारी व पीडीएस उपभोक्ताओं की होम डिलीवरी के लिए अपने क्षेत्र के एसडीएम से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करानी होगी।
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