(मनोज कुमार)राज्य में दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके के तब्लीगी मरकज से आए जमातियों को खोजने में पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। अब तक 1526 जमातियों को खोजा जा चुका है, लेकिन अभी संदेह है कि अनेक जमाती छिपे हुए हैं। ऐसे में गृह मंत्री अनिल विज की ओर से इन्हें बुधवार शाम पांच बजे तक का समय दिया गया है।
इसके बाद कार्रवाई शुरू होगी। मंत्री का कहना है कि एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन से कानूनी सलाह ली जा रही है। सूत्रों का कहना है कि एजी कार्यालय से पांच से छह धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई करने की सलाह दी जा रही है, जिसमें धारा-307 तक शामिल है। इसके तहत दस साल कैद तक का प्रावधान है। इन जमातियों पर बीमारी का संक्रमण फैलाने की धाराएं भी लगाए जाने की कानूनी सलाह सरकार को दी है। हालांकि जो धाराएं एजी कार्यालय से सरकार को बताई जा रही हैं, उन पर फैसला सरकार लेगी।
जानिए... इन पांच धाराओं में कितनी सजा का प्रावधान
- धारा-188 : सरकारी आदेशों को न मानने पर इस धारा के तहत कार्यवाही होती है। इसमें एक माह की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
- धारा-269 : किसी भी प्रकार की बीमारी फैलाने में दोषी पाए जाने पर इस धारा के तहत कार्यवाही होती है। इसमें 6 माह की कैद होने के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- धारा-270 : बीमारी का संक्रमण फैलाने पर इसके तहत कार्यवाही होती है। जिसमें दो साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
- धारा-271 : कोई भी क्वारेंटाइन रूल को तोड़ने पर इस धारा के तहत सजा का प्रावधान है। इसमें छह माह की जेल और जुर्माना लगाया जा सकता है।
- धारा-307 : यह धारा हत्या का प्रयास करने पर लगाई जाती है। इसमें दस साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
जमातियों को दिया समय आज शाम पांच बजे पूरा हो रहा है। इसके बाद मिलने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सलाह ले रहे हैं, ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
-अनिल विज, गृहमंत्री, हरियाणा।
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