जिला प्रशासन ने मंगलवार से सिटी में सुबह 9 से दाेपहर 1 बजे तक जरूरी सामान की दुकानें खाेलने की अनुमति दे दी है। सरकार के निर्देश के बाद सोमवार को देर शाम जिला प्रशासन के अफसरों की एक मीटिंग हुई, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर वीके शर्मा ने नोटिफिकेशन जारी की। इसके बाद भी शहर के 124 कंटेनमेंट जाेन में अभी काेई राहत मिलने वाली नहीं है। चार दिन पहले ही प्रशासन के द्वारा दुकानदारों को सुबह 7 से 11 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी गई थी लेकिन टाइमिंग के विरोध के चलते राज्यभर के दुकानदार अपनी दुकानें नहीं खोल रहे थे, अब बदले समय के हिसाब से किराना, दूध, फल-सब्जी मेडिकल, स्टेशनरी, बुक डिपो सहित जरूरी सामान की दुकानें 4 घंटे खुलेंगी।
प्रशासन के निर्देश पर सिर्फ स्टैंड अलोन यानी जिनके आसपास कोई दुकान नहीं है, वे ही खुलेंगी। नए आदेश के तहत गली मोहल्लाें में मोबाइल रिचार्ज के अलावा इलेक्ट्रिकल्स की दुकानें भी खुल सकेंगी। जिले के सभी गांवों में भी केवल छोटी दुकानें खुलेंगी। वैसे शनिवार को सरकार के द्वारा दुकानों के खुलने के नए टाइम टेबल का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। इस बारे डिप्टी कमिशनर वीके शर्मा का कहना है कि प्रशासन और पुलिस के अधिकारियाें की मीटिंग के बाद ही दुकानों के टाइमिंग में बदलाव का फैसला लिया गया है।
फिलहाल नए आदेश के तहत शहर के अंदर कोई भी मॉल, बाजार या फिर गोदाम नहीं खोला जाएगा और अभी शराब की बिक्री पर भी पाबंदी लगी हुई है। घरों से बाहर निकलने वाले लोगों कोई भी वाहन लेकर नहीं जा सकेंगे। लोग दुकानों तक पैदल चलकर ही आएंगे। इसके साथ ही दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सैनेटाइजर रखना होगा। ऐसा न करने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नए आदेश के अनुसार ऐसे मिलेगी छूट
- सभी स्टैंड अलोन (एकल) दुकानें (अगल-बगल कोई भी दुकान न हो), पड़ोस (कॉलोनी) की दुकानों और आवासीय परिसरों में दुकानें ही खुल सकेंगी।
- किराना, दूध, फल-सब्जी मेडिकल, स्टेशनरी, बुक डिपो आदि जरूरी सामान की दुकानें।
- रेड जोन में केवल ई-कॉमर्स गतिविधियों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की अनुमति।
- जरूरी काम के लिए सुबह 9 से 1 बजे के बीच निकल सकते हैं।
- गली मोहल्लों की इलेक्ट्रिकल व मोबाइल की दुकानें खुल सकेंगी।
- शहर में स्कूल-कॉलेज अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे।
- होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मॉल्स, जिम, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स नहीं खुलेंगे।
- सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सभी प्रकार की होने वाली सभाओंपर रोक है।
- धार्मिक स्थल या फिर सार्वजनिक स्थल पर पूजा-पाठ पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
- कंटेनमेंट जोन में आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
- साइकिल रिक्शा, ऑटोरिक्शा, टैक्सी और कैब के संचालन पर रोक है।
- स्पासैलून बंद रहेंगे किसी भी व्यक्ति के जाने पर पाबंदी है।
- भीड़भाड़ वाले स्थान या फिर बाजाराें की सभी दुकानें पहले जैसे ही बंद रहेंगी।

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