पंजाब सरकार ने राज्य भर के इंडस्ट्री के लार्ज और मीडियम सप्लाई बिजली कनेक्शन के 2 महीने के फिक्स चार्ज माफ करने के आदेश पावर कॉम को दिए हैं। इसके अलावा भुगतान की तारीख में एक महीने का इजाफा किया गया है। वहीं तय सीमा पर भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को एक फीसदी छूट देने का भी एलान सीएम अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को बिजली विभाग को सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को निर्विघ्न दिन-रात बिजली की सप्लाई प्रदान करने के लिए हिदायतें भी दीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उपभोक्ताओं के लिए राहत का एलान किए जाने के कारण पावरकॉम पर 350 करोड़ रुपए का वित्तीय अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने निरंतर सप्लाई को जारी रखने में पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल के कर्मचारियों की अथक कोशिशों की भी सराहना की।

भुगतान तारीख बढ़ाकर 20 अप्रैल की गई

अब जिन व्यापारिक और घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली का बिल ₹10000 रुपए से ऊपर है, उसकी भुगतान तारीख बढ़ाकर 20 अप्रैल की गई है। जो तय समय पर ऑनलाइन बिजली बिल भरेंगे उन्हें 1फ़ीसदी की छूट मिलेगी। पंजाब के जिन हिस्सों मैं ताजातरीन बिजली बिल डिलीवर हुए थे वह इस छूट का लाभ ले सकेंगे। अब लार्ज सप्लाई, स्मॉल पावर, मीडियम सप्लाई कैटेगरी के इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं की बिजली बिल भरने की डेड लाइन 20 अप्रैल तय कर दी गई है।

इंडस्ट्री को नहीं देना होगा 2 महीने तक फिक्स चार्ज

सरकार के आदेश के अनुसार 23 मार्च से लेकर अगले 2 महीने के लिए इंडस्ट्री की उक्त कैटिगरी को फिक्स चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। पंजाब में बिजली बिलों पर 2 टैरिफ लागू है। इसके मुताबिक बिल का एक हिस्सा बिजली की खपत का होता है और दूसरा हिस्सा इस पर लगने वाले टैक्स और फिक्स्ड चार्जेस का होता है। इंडस्ट्री में अलग अलग कैटिगरी और लोड के अनुसार फिक्स चार्जेस प्रति किलो वाट होते हैं।

अब उपभोक्ता अपने बिजली बिल पर फिक्स चार्ज नहीं देंगे। मार्च महीने में 22 तारीख तक जितनी बिजली खपत की गई थी, उस पर बनता टैक्स भरेंगे। इसके बाद इंडस्ट्री के बिजली कनेक्शन पर फिक्स चार्ज नहीं लगेगी। सरकार ने यह लाभ स्माल पावर इंडस्ट्री कनेक्शन पर नहीं दिया है। सिंगल रेट आधार पर यह 2 महीने के लिए स्पेशल टैरिफ प्लान की सुविधा इंडस्ट्री को दी गई है। रिवाइज्ड एनर्जी चार्जेस उपभोक्ताओं ने देने हैं और इन्हें सब्सिडी में कंसीडर नहीं किया जाएगा।

हरियाणा, बिना सरचार्ज 1 माह देरी से जमा करा सकेंगे बिल, इंडस्ट्री का 10 हजार रुपए तक फिक्स चार्ज माफ

कोराना के चलते उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने उपभोक्ताओं को कई राहत देने का निर्णय लिया है। सभी कैटेगिरी के उपभोक्ताओं की बिजली बिलों की अदायगी को बगैर सरचार्ज के एक माह तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा एचटी, एलटी (गैर घरेलू) और ओद्यौगिक श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के फिक्स चार्ज माफ करने की भी घोषणा की है। इसे लेकर यूएचबीवीएन की तरफ से एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि बिजली उपभोक्ताओं के बिलों की अदायगी की तिथि जो लॉकडाउन में आती है, उनकी अदायगी की तिथि बगैर किसी सरचार्ज/ब्याज के एक माह तक बढ़ा दी गई है।

उसी इंडस्ट्री का फिक्स चार्ज माफ, जिनका लोड 20 केवी या इससे ज्यादा

प्रदेश में एचटी, एलटी (गैर घरेलू) और ओद्यौगिक श्रेणी के बिजली उपभोक्ता, जिनका बिजली का लोड 20 किलोवाट या इससे अधिक है। इन सभी बिजली उपभोक्ताओं का मार्च और अप्रैल माह का फिक्स चार्ज माफ कर दिया गया है, लेकिन फिक्स चार्ज माफ करने की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपए प्रति माह है और इन श्रेणी के बिजली उपभोक्ता की प्रतिमाह औसतन बिजली की खपत 50 प्रतिशत या जनवरी और फरवरी माह की उसकी औसतन बिजली खपत से कम है।

किस के कितने कनेक्शन
53,41,125डोमेस्टिक हैं।
6,76,129नॉन डोमेस्टिक हैं।
6,42,824एग्रीकल्चर हैं।
1,10,636इंडस्ट्री हैं


Industry gets exemption from fixed charge; 1% discount if domestic bill is submitted on time

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